हिमाचल: भारत में 1987 से पहले जन्मा नेपाल मूल का व्यक्ति भारतीय, देना होगा पासपोर्ट; जानें पूरा मामला

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Sun, 04 Oct 2026 11:36 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

Published by: Ankesh Dogra

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:36 AM IST

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू की शीतला देवी के पासपोर्ट आवेदन से जुड़े मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 का हवाला देते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नागरिकता और पासपोर्ट आवेदन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा।

यह मामला कुल्लू जिले के पतलीकूहल की निवासी शीतला देवी के पासपोर्ट आवेदन से जुड़ा है। शीतला देवी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, शिमला ने प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके आवेदन पर रोक लगा दी थी। पुलिस रिपोर्ट में उन्हें नेपाली नागरिक बताया गया था।

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